आगरा, नवम्बर 12 -- गंजडुंडवारा कोतवाली में दर्ज गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने आरोपी को पांच साल दो माह की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। पुलिस के मुताबिक गंजडुंडवारा कोतवाली में वर्ष 2020 में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। पुलिस ने मामले में नामजद आरोपी छोटे पुत्र भीखे निवासी अब्दुल्लागंज उझानी बदायूं के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। इस मामले में बुधवार को न्यायालय में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाया। दोष सिद्ध होने पर आरोपी को पांच साल दो माह के साधारण कारावास, पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा नहीं किए जाने पर 15 दिन का अतिरिक्त कारावास भी आरोपी को भोगना पड़ेगा।
हिंदी हिन्...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.