आगरा, अप्रैल 19 -- कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट के दोषी को छह साल की सजा व पांच हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है। पुलिस के अनुसार सिढ़पुरा के गांव कलानी निवासी रोहित के विरूद्ध वर्ष 2018 में गैंगेस्टर एक्ट की धाराओं में कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने रोहित के विरुद्ध न्यायालय अभियोजन के द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किए। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद रोहित को गैंगैस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए छह साल की सजा व पांच हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर 15 दिन का अतरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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