बांदा, अप्रैल 5 -- बांदा। संवाददाता गैंगेस्टर एक्ट के मामले में दोषी को 25 माह के कठोर कारावास और छह हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। फैसला विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर गुणेंद्र प्रकाश की अदालत ने सुनाया। विशेष लोक अभियोजक सौरभ सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर के प्रभारी निरीक्षक विनोद कुमार शुक्ला ने 15 जुलाई 2023 को प्राथमिकी दर्ज करायी कि महेश अवस्थी निवासी ग्राम डांड़ीबुजुर्ग थाना कलेवर जनपद फतेहपुर व लाल सिंह उर्फ लालचंद्र निवासी अंडवा थाना बरौंध जनपद कानपुर देहात, नाजिब निवासी भीतरगांव थाना साड़ जनपद कानपुर नगर का एक संगठित गिरोह है। यह गैंग अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए धन अर्जित करते हैं। इन सभी अभियुक्तों का गैंग चार्ट बनाकर निरीक्षक ने रिपोर्ट दर्ज करायी। इनके विरुद्ध 20 दिसंबर 2024 को आरोप बनाया गया। लाल सिंह उर्फ लालचंद्र की पत्रा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.