बिजनौर, जनवरी 31 -- गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष सत्र न्यायाधीश तालेवर सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए सुमित को दोषी पाकर दो वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर दो हजार रुपए जुर्माना लगाया। एडीजीसी सलीम अख्तर ने बताया कि थाना शेरकोट के तत्कालीन थानाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि क्षेत्र में तौफीक पुत्र इरशाद उधम सिंह नगर उत्तराखंड, श्याम सिंह पुत्र बाबूराम बिथरा जनपद पीलीभीत, सुमित पुत्र रमेश बकेनिया काले खां बहेड़ी जनपद बरेली और हरिनंदन उर्फ दिनेश पुत्र सियाराम भुजिया सुमाली भोजीपुरा बरेली का आतंक व्याप्त है। इन आरोपियों ने संगठित होकर एक गैंग बना रखा है और तौफीक इस गैंग का लीडर है। आरोपी आसपास के क्षेत्र में आतंक व्याप्त कर लूट, डकैती, चोरी, राहजनी जैसे जघन्य अपराध करते हैं। जनता का कोई व्यक्ति उनके खिलाफ रि...