बिजनौर, जनवरी 2 -- गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश तालेवर सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए बिजनौर के टिक्कोपुर गांव के शावेज को दोषी पाकर दो साल की कठोर सजा का फैसला सुनाया। अदालत ने दोषी पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया। एडीजीसी सलीम अख्तर ने बताया कि बिजनौर कोतवाली पर तैनात तत्कालीन प्रभारी जीत सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई जिसमें बताया कि कोतवाल जीत सिंह अपने पुलिस कर्मियों के साथ शांति व्यवस्था की देखरेख के लिए गश्त पर थे। उन्हें सूचना मिली थी कि बिजनौर से सटे गांव टिक्कोपुर का शावेज पुत्र जाहिद अपने साथी मंसूर, कफील, नौशाद, रुकैया और राकिब के साथ गैंग बनाकर अपराध में लिप्त हैं। इस गिरोह के सदस्य चोरी और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देकर अवैध लाभ अर्जित करते हैं। आरोपी समाज विरोधी क्रियाकलाप में लगे हुए हैं‌। ...