उन्नाव, फरवरी 11 -- उन्नाव। गैंग बनाकर अपराध कारित करने के दोषी को न्यायाधीश ने तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी को पांच हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। गंगाघाट थाना पुलिस ने 12 दिसंबर 2006 को फतेहपुर चौरासी थानाक्षेत्र के कस्बा ऊगू निवासी विजय नाई पर धनोपार्जन के लिए गैंग बनाकर अपराध कारित करने के आरोप में यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाई की थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर छह जनवरी 2007 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता विश्वास त्रिपाठी ने बताया कि मुकदमें के विवेचक तत्कालीन निरीक्षक जितेंद्र गिरि ने की और आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर तीन अगस्त 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। बुधवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई अपर सत्र न्यायालय पंचम (...