अमरोहा, दिसम्बर 6 -- गैंगस्टर एक्ट के मामले में शनिवार को कोर्ट ने दोषी को दो साल पांच महीने 15 दिन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। मुकदमे में दोषी जमानत पर था। दो साल पुराना मामला हसनपुर कोतवाली से जुड़ा था। तत्कालीन कोतवाल सुशील कुमार वर्मा ने गौतमबुद्ध नगर जिले के निवासी तरुण उर्फ भूरा, दादरी रेलवे रोड स्थित नई कॉलोनी के रहने वाले आशू उर्फ मोहम्मद व बुलंदशहर जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव गिनौरी निवासी राशिद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। तीनों ने एक शराब व्यापारी से जेवरात लूट की वारदात को अंजाम दिया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चालान कर दिया था। फिलहाल, सभी जमानत पर थे। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की कोर्ट में चल रह...