कन्नौज, जनवरी 6 -- कन्नौज,संवाददाता। गैंगस्टर एक्ट में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दंपति को समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने सभी को सात-साल साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही तीनों पर 10- 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। मौजूदा समय में तीनों हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं। शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के झूंसीनागर निवासी नरवेश सिंह भदौरिया उर्फ नन्हे ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि आठ अप्रैल 2018 को उसका पड़ोसी किसान राम निवास दोहरे से विवाद हो गया था। इस पर नरवेश सिंह भदौरिया उर्फ नन्हे ने पत्नी किरन भदौरिया और रिश्तेदार अभिषेक उर्फ लल्लन के साथ मिलकर लाठी-डंडों से पीट-पीटकर राम निवास दोहरे की हत्या कर दी थी। इस मामले के अरोपितों पर पुलिस ने 30 जनवरी 2019 को गैंगस्टर ...