गैंगस्टर में तीन साल की सुनाई सजा
गाजीपुर, मार्च 20 -- गाजीपुर, संवाददाता।अपर सत्र न्यायाधीश/ त्वरित न्यायालय प्रथम अलख कुमार की अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर मूरत वनवासी को तीन साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार तत्कालीन थानाध्यक्ष शादियाबाद सदानंद मिश्र ने 11 नवम्बर 2008 को एक तहरीर दिया कि थाना शादियाबाद गांव अतिगाव निवासी सूरत वनवासी गैंग का सदस्य मूरत वनवासी है। यह गांव के किसानों की डीजल इंजन पम्पिंग से मोटर चोरी कर लेते हैं। आम जनता में दहशत फैलाने का काम करते है। इसी आधार पर आरोपी मूरत वनवासी के गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कर पुलिस ने जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की से सहायक शासकीय अधिवक्ता अखिलेश सिंह ने एक गवाह को पेश किया। इस दौरान आरोपी ने जुर्म कबूल किया। न्यायालय ने मामले को गंभीर...
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