इटावा औरैया, फरवरी 11 -- इटावा। गैंगस्टर एक्ट के मामले में कोर्ट ने तीन दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है। इनके खिलाफ 19 साल पहले पुलिस ने कार्रवाई की थी। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने वर्ष 2006 में तीन लोगों गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें सुरेंद कुमार वर्मा, आशु उर्फ गौरव निवासी पक्का बाग , नीरज शर्मा उर्फ जोशी निवासी पुरोहितन टोला व सौरभ शुक्ला निवासी छिपैटी शामिल थे। विवेचना के बाद पुलिस ने इनके खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में हुई। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव चतुर्वेदी ने सरकार की ओर से पैरवी की। सुनवाई के दौरान सुरेंद्र वर्मा की मौत हो गई। जबकि आशु, नीरज व सौरभ को दोषी पाते हुये न्यायाधीश मधु गुप्ता ने दो दो साल की स...