प्रतापगढ़ - कुंडा, फरवरी 4 -- प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अंकिता दुबे ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाते हुए पट्टी के महदहा गांव निवासी अशोक कुमार वर्मा, रवि कुमार वर्मा, राजिशराम वर्मा और दिनेश कुमार वर्मा को दोषी पाते हुए चार-चार वर्ष के सश्रम करवास की सजा सुनाई है। साथ ही सभी पर 10-10 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। राज्य की ओर से पैरवी भी विशेष लोक अभियोजक अंबिकेश मणि त्रिपाठी ने की।
हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.