कानपुर, जनवरी 29 -- कानपुर देहात, संवाददाता। अकबरपुर कोतवाली में वर्ष 2020 में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के मामले में सुनवाई के दौरान आरोपित ने एडीजे कोर्ट संख्या- 6 में अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इस पर कोर्ट ने आरोपित को दो साल कैद की सजा सुनाई। अकबरपुर पुलिस ने वर्ष 2020 को आगापुर रामपुर के मूल निवासी तथा चपटा कालोनी बिलासपुर रोड रामपुर में निवास कर रहे इकराम पुत्र रहमान के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी। इस मुकदमें की सुनवाई मौजूदा समय में स्पेशल जज गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या- 6 में चल रही थी। एडीजीसी अमर सिंह भदौरिया ने बताया कि सुनवाई के दौरान आरोपित इकराम ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपित को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही उस पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया। उन्होने बताया कि जुर्माना ...