सहारनपुर, अप्रैल 28 -- सहारनपुर। शासकीय अधिवक्ता मेघराज चौहान ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच ने गैंगस्टर दोषी को दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। दोषी अल्ताफ निवासी ग्राम हरौड़ा थाना गागलहेड़ी के खिलाफ 20 सितंबर 2006 को गैंगस्टर एक्ट में कोतवाली बेहट में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। दोषी संगिठत गिरोह बनाकर अपराधों में लिप्त था। इसके अन्य साथी भी है, जिनका मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। अदालत ने दोषी को साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर दस वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

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