सहारनपुर, दिसम्बर 18 -- गैंगस्टर के मामले में दोषी को अदालत ने तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज चौहान ने बताया कि थाना बड़गांव पुलिस ने गैंग बनाकर फिरौती समेत गंभीर अपराध करने के आरोप में मुकेश, संजय, कन्हैया, सुखपाल पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना के बाद मामले को अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई अपर जिला सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-पांच की अदालत में चली। अदालत ने पत्रावलियों पर आए साक्ष्यों और गवाहों को सुनने के बाद दोषी मुकेश को सजा सुनाई है। संजय, कन्हैया, सुखपाल का वाद पहले ही निस्तारित हो चुका है। उधर, अपर जिला कक्ष संख्या एक की अदालत ने गागलहेड़ी में दर्ज मुकदमें के मामले में मतीन और सोयब को दोषी ठहराया है। अदालत ने सजा क...