कानपुर, मई 30 -- कानपुर। गैंगस्टर के आरोपी को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट ने सात साल कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। गैंग बनाकर लूटपाट करने, लोगों की संपत्तियों पर कब्जा करने के आरोप में फीलखाना निवासी अशोक शर्मा के खिलाफ हरबंश मोहाल थाने में 2001 में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया था। अशोक अपराध से कमाई गई संपत्ति का उपयोग अपने लाभ के लिए करता था। इसी मामले में उसे दोषी पाते हुए सजा सुनायी है।

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