उन्नाव, नवम्बर 10 -- उन्नाव। अपर सत्र न्यायालय पंचम ने गैंगस्टर एक्ट के एक मुकदमे की अंतिम सुनवाई के दौरान दोषी को दो साल कारावास की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। तत्कालीन गंगाघाट थाना इंस्पेक्टर सतीश कुमार गौतम की तहरीर पर पुलिस ने गैंग बनाकर अपराध कारित करने के आरोपी क्षेत्र के मदनीनगर निवासी मो. रियाज पर गैंगस्टर एक्ट की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमे के विवेचक तत्कालीन एसओ दिनेश चंद्र मिश्रा ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 13 जनवरी 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। सोमवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, विश्वास त्रिपाठी, अलंकार द्विवेदी की दलील व साक्ष्य के आधार पर न्यायाधीश निवेदिता अस्थाना ने आरोपी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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