शामली, जनवरी 30 -- गैंगस्टर के अलग-अलग मामलों में कोर्ट ने दो दोषियों को कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई। वर्ष 2008 में कैराना कोतवाली पर मेहरदीन निवासी गांव नगलाराई के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी को दो वर्ष और नौ माह के कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा वर्ष 2023 में थाना बाबरी पर बंटी निवासी योगेंद्रनगर थाना भोपा जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। शुक्रवार को न्यायालय ने दोषी को तीन वर्ष और एक माह के कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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