फिरोजाबाद, नवम्बर 8 -- फिरोजाबाद। न्यायालय ने गैंगस्टर के दोषी को 6 वर्ष 10 महीने की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना सिरसागंज पुलिस ने हाजी उर्फ इनाम उर्फ दिलशाद उर्फ मुन्ना उर्फ राजू के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद उनके खिलाफ़ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला। न्यायालय में कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने उसे दोषी माना। न्यायालय ने उसे 6 वर्ष 10 महीने की सजा सुनाई। उस पर 20 हजार रुपया अर्थ दंड लगाया। वृद्ध की ट्रेन की चपेट में आने से मौत शिकोहाबाद। भदान...