फिरोजाबाद, जनवरी 9 -- न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 4 वर्ष 3 माह के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थदंड लगाया। न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना सिरसागंज के एसओ धर्मेंद्र सिंह चौहान ने 31 अक्तूबर 2008 को पीयूष महरोत्रा पुत्र मगन बिहारी निवासी मोहल्ला खत्राना टोला थाना कोतवाली जिला इटावा के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की थी। पुलिस ने उस पर गैंग बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप कर अपने तथा अपने साथियों के लिए अवैध धन अर्जित करने का आरोप लगाया था। विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 9 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अर्चना गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों न...