फिरोजाबाद, दिसम्बर 18 -- न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना पचोखरा पुलिस ने 8 दिसंबर 2021 को रिंकू पुत्र राघवेंद्र के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की थी। पुलिस ने उस पर गैंग बनाकर समाज विरोधी क्रियाकलाप कर अपने तथा अपने परिवार के लिए अवैध धन अर्जित करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने विवेचना के बाद उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने की। मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। गवाह...