फिरोजाबाद, जुलाई 20 -- न्यायालय ने शनिवार को गैंगस्टर के दोषी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना उत्तर में वर्ष 2017 में तत्कालीन थाना प्रभारी लोकेश भाटी ने अभियुक्त पप्पू पुत्र दौलतराम निवासी कौशल्या नगर थाना उत्तर के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या_9, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर अर्चना गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मुरारीलाल लोधी ने की।

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