फिरोजाबाद, फरवरी 18 -- न्यायालय ने गैंगस्टर के दोषी को ढाई वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया है, अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। थाना शिकोहाबाद में 2022 में थाना प्रभारी प्रदीप कुमार ने जितेंद्र पुत्र हरिओम निवासी नगला किला थाना शिकोहाबाद के खिलाफ गैंगस्टर के तहत कार्यवाही की थी। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या - 4 विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर साक्षी शर्मा की अदालत में चला। न्यायालय ने उसे दोषी मानते हुए 2 वर्ष 6 माह के कारावास की सजा सुनाई। आरोपी पर पांच हजार रुपये का अर्थदण्ड लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

हिंदी हिन्दुस्तान की स्वीकृति से एचटीडीएस कॉन्टेंट सर्विसेज़ द्वारा प्रकाशित...