बलिया, नवम्बर 8 -- बलिया। गैंगस्टर एक्ट के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त शहर के सिनेमा रोड निवासी राजेश रंजन को न्यायालय ने चार वर्ष का सश्रम कारावास तथा दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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