सहारनपुर, जनवरी 31 -- गैंगस्टर एक्ट के दोषियों को अदालत ने तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 की अदालत ने तीनों दोषियों दिलशाद, राजेश निवासी हरिद्वार और इरफान निववासी गागलहेड़ी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता मेघराज चौहान ने बताया कि थाना प्रभारी नागल सुधीर कुमार ने मुकदमा दर्ज कराया था। गैंगलीडर दिलशाद ने एक संगठित गिरोह बना रखा है। इनके सदस्य इरफान उर्फ कालू, राजेश है। आमजन में इन लोगों का डर है। यह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त करते हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोषियों को सजा सुनाई है।

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