पीलीभीत, फरवरी 8 -- पीलीभीत। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट गीता सिंह ने तीन आरोपियों को दोषी पाते हुए प्रत्येक को दस-दस हजार रुपए जुर्माना सहित पांच-पांच साल की सजा सुनाई। अभियोजन कथानक के अनुसार थाना माधोटांडा के एसएचओ केपी सिंह ने 14अगस्त 2014 को थाना माधोटांडा में सूचना दर्ज कराई कि थाना क्षेत्र के ग्राम माधोटांडा के ग्राम गुलाब टांडा के मय्यर शाह, उसमान शाह, फुरकान शाह का एक अपराधिक संगठित गिरोह है। उसमान शाह गैंग लीडर है। यह अपने सदस्यों के साथ मिलकर अपने भौतिक एवं आर्थिक लाभ कमाने के उद्देश्य से अपराध के जरिए धन अर्जित करती हैं। जनता में इनका भय व आतंक होने के कारण जनता का कोई व्यक्ति गवाही नहीं देता। थाना पूरनपुर के एसएचओ धर्मपाल सिंह ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभ...