बदायूं, दिसम्बर 9 -- बदायूं। न्यायालय द्वितीय अपर जिला जज व विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) रेखा शर्मा ने गैंगस्टर एक्ट के चार आरोपीयों को दोषी करार दिया है। चारों आरोपीयों को पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई। इसके साथ 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक सुभाष शर्मा के मुताबिक 16 साल एक महीना पहले उघैती थानाध्यक्ष अनूप सिंह ने 23 सितंबर 2009 को गैंग स्टर एक्ट में छह लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि थाना बिल्सी, सिविल लाइंस, थाना सहावर जिला काशीराम नगर क्षेत्र के आपराधिक व्यक्तियों के साथ मिलकर घटनाओं को अंजाम देते आ रहे हैं। बिल्सी थाना क्षेत्र के गांव बरनी ढकपुरा के रहने वाले छत्रपाल सिंह पुत्र रामभीख का एक संगठित गिरोह हैं। गिरोह के सदस्य पुतन सिंह, भगवान सिंह, शिव सिंह, ग्रीश व चालक सिंह गिरोहबंद ए...
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