देवरिया, अप्रैल 27 -- देवरिया। रुद्रपुर थाना अंतर्गत गोला वार्ड निवासी विनोद राजभर को गैंगस्टर के आरोप में दोषी पाए जाने पर शनिवार को सजा सुना दिया गया। अपर सत्र न्यायाधीश जगन्नाथ की अदालत में आरोपी को दो वर्ष के कठोर कैद व Rs.5000 अर्थ दंड से दंडित करने का फैसला सुनाया। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वाचस्पति मिश्र ने बताया कि 14 मार्च 2014 को समय करीब 11 बजे रात्रि में तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रुद्रपुर क्षेत्र के देखभाल में मौजूद थे। विनोद राजभर पुत्र रघुवर राजभर निवासी गोला वार्ड अपने गिरोह के सदस्यों के साथ आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए घर का ताला तोड़कर चोरी करते हुए पकड़ा गया। प्रभारी निरीक्षक रुद्रपुर की तहरीर पर थाना रुद्रपुर में मुकदमा दर्ज हुआ। उभय पक्ष के तर्कों और साक्ष्यों के अवलोकन के पश्चात अदालत ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर दंडित...