बस्ती, फरवरी 8 -- बस्ती, निज संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट प्रमोद कुमार गिरि की अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में आठ आरोपियों को आठ-आठ वर्ष कठोर कारावास व प्रत्येक को बीस-बीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं देने पर दो वर्ष अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी। विशेष शाशकीय अधिवक्ता रामप्रकाश ने कहा कि रुधौली थानाक्षेत्र के थानाध्यक्ष विजय शंकर गिरि मय हमराही 15 मार्च 2009 भ्रमण में थे तभी कि संज्ञान में आया कि ग्राम पैड़ा निवासी खलीलुल्लाह गैंग लीडर एक गैंग चलाता है। उसके गैंग के सदस्य खलीबुल्लाह, बैतुल्लाह, हबीबुल्लाह , समीउल्लाह, बसीउल्लाह, अब्दुल गफ्फार, रहमतुल्लाह निवासी ग्राम पैड़ा तथा ग्राम खम्मा के सरफुद्दीन आदि है। उक्त खलीलुल्लाह अपने गैंग के सदस्यों के साथ तथा अकेले स्वयं के लिए नाजायज आर्थिक, भौतिक एवं अन्य ल...