गाज़ियाबाद, दिसम्बर 19 -- गाजियाबाद। गैंगस्टर ऐक्ट के दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई गई। मुरादनगर पुलिस ने 26 अक्तूबर 2007 को मेरठ के सिखैड़ा निवासी सुदेश कुमार और अन्य के खिलाफ गैंगस्टर ऐक्ट में केस दर्ज किया था। आरोप है कि सुदेश अपने गैंग के अन्य साथियों अखिलेश, विनोद और शशि यादव के साथ मिलकर लूट और हत्या जैसे मामलों में शामिल रहा। शुक्रवार को कोर्ट ने सुदेश कुमार को दोषी ठहराते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया।
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