बिजनौर, मई 23 -- बिजनौर गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के विशेष अपर सत्र न्यायाधीश तालेवार सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में कार्रवाई करते हुए राशिद और जब्बार को दोषी पाकर दो-दो साल के कारावास और 10 हजार के जुर्माने से दंडित किया। एडीजीसी सलीम अख्तर के अनुसार नजीबाबाद थाने के तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार ने 7 अक्टूबर 2008 को सहारनपुर के राशिद पुत्र मोहम्मद अली और उसके साथी सरफराज उर्फ फौजी पुत्र ताहिर व जब्बार पुत्र अब्दुल सलाम को गिरफ्तार किया था। यह तीनों आरोपी मिलकर गैंग चलाते हैं। इस गैंग का लीडर आरोपी राशिद है। आरोपी आम लोगों में डर फैलाकर अवैध तरीके से धन वसूलते हैं। चोरी लूट जैसी संगीन वारदातों को अंजाम देते हैं। जनता का कोई व्यक्ति उनके खिलाफ गवाही देने का साहस नहीं करता। इनके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज थे। पुलिस ने विधिक कार्यवाही करते ह...