लखीमपुरखीरी, सितम्बर 21 -- गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया। एडीजे रेनू सिंह पांचों आरोपियों को आठ आठ वर्ष के कठोर कारावास समेत दस दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया। जबकि इसी मामले के चार आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। एडीजीसी रमेश चन्द्र मिश्र ने बताया कि मोहम्मदी थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव के रहने वाले मालूक खां, इसराइल खां, जलीस खां, शाहिद खां, मशील खां, इस्तखाबुल्ला खां, नवाब खां, लईक खां और जकरुल्ला खां पर जानलेवा हमले और हत्या समेत तमाम गम्भीर अपराधों के कई मुकदमे दर्ज थे। यह लोग गिरोह बनाकर अपराधों को अंजाम देते थे। मोहम्मदी थानाध्यक्ष संजय कुमार त्यागी ने 24 मई 2020 को इन आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के मामला भी दर्ज कराया था। इस मामले की स...
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