रामपुर, जुलाई 4 -- गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध चार आरोपियों को अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मालूम हो कि स्वार कोतवाली पुलिस ने सट्टे की खाईबाड़ी चलाने के आरोप में सात सितंबर 2008 को गैंग लीडर मुजफ्फरअली, जलीस, शाकिर और मुनव्वर अली के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अधिवक्ता शहाब शाकिर खान ने बताया कि कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद साक्ष्य के अभाव में चारो आरोपियों को बरी कर दिया है।

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