मुरादाबाद, दिसम्बर 11 -- मुरादाबाद। एडीजे-5 (विशेष न्यायाधीश) रेशमा चौधरी की अदालत ने गुरुवार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में दो दोषियों को दो-दो साल की सजा सुनाई है और पांच-पांच हजार का जुर्माना लगाया है। राजकीय रेल पुलिस थाने के प्रभारी निरीक्षक राजन शर्मा ने बीती 17 सितंबर 2023 को बिहार के अरिया निवासी मोहम्मद सद्दाम व मोहम्मद दिलशाद के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। इस मामले की सुनवाई एडीजे-5 (विशेष न्यायाधीश) रेशमा चौधरी की अदालत में चली। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दोनों को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा और प्रत्येक पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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