गाजीपुर, मार्च 30 -- गाजीपुर, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट एवं विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट अलख कुमार की अदालत ने दिलदारनगर थाना क्षेत्र के दो गैंगस्टर के मामले में अभियुक्तों को तीन-तीन साल की सजा सुनाई। तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। अभियोजन के अनुसार दिलदारनगर थाना के प्रभारी राम निहोर मिश्र ने 19 जनवरी 2009 को तहरीर देकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया की गैंग लीडर नजमु उर्फ नजमुद्दीन निवासी दिलदारनगर का एक संगठित आपराधिक गिरोह है। जिसका गैंग लीडर नजमुद्दीन है। गैंग के अन्य सदस्य गजिउद्दीन खान उर्फ लड्डन है। गिरोह के सदस्य अपने एवं अपने गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए थाना क्षेत्र में अपराधों को करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। इनके भय एवं आतंक से कोई गवाही करने का साहस नहीं जुटा पाता है। इनके विरुद्ध पांच मुकद...
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