बलिया, जून 21 -- बलिया। कोर्ट ने शुक्रवार को गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को छह-छह साल की सजा सुनायी। न्यायालय ने दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। चितबड़ागांव नपं के कांशीराम आवास मंडी निवासी सुभाष तथाा श्रीकान्त उर्फ झबरी के खिलाफ गड़वार थाने में उत्तर प्रदेश गिरोहबंद व समाज विरोधी क्रियाकलाप अधिनियम के तहत साल 2014 में मुकदमा दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल कर दिया। इस मामले क सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर एक्ट ने दोनों को छह-छह साल की कैद तथा पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाया।
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