सोनभद्र, सितम्बर 2 -- सोनभद्र, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगेस्टर कोर्ट सोनभद्र अर्चना रानी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषी गैंग लीडर समेत दो लोगों को 7-7 वर्ष की कठोर कैद एवं 10-10 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो-दो माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित होगी। मामला करीब पांच वर्ष पूर्व दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट का है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार राय ने रॉबर्ट्सगंज थाने में दी तहरीर में अवगत कराया था कि 25 सितंबर 2020 को पुलिस बल के साथ देखभाल क्षेत्र में था। इसी दौरान पता चला कि राजेश कुमार गुप्ता उर्फ बनारसी उर्फ कल्लू पुत्र विष्णु गुप्ता निवासी कुतुरपुरा, थाना वाराणसी, जिला वाराणसी हाल पता कचहरी रोड रॉबर्ट्सगंज, थाना रॉबर्ट्सगंज जिला स...
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