उन्नाव, नवम्बर 11 -- उन्नाव। न्यायालय ने गैंग बनाकर अपराध कारित करने के आरोपी को दो साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। गंगाघाट थाना पुलिस ने 14 जनवरी 2020 को क्षेत्र के शक्तिनगर बहादुर की बगिया गांव निवासी अंगद पर गैंगस्टर एक्ट की धारा में कार्यवाई की थी। मुकदमें के विवेचक तत्कालीन प्र.नि. दिनेश चंद्र मिश्रा ने आरोपी के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य इकट्ठा कर 13 जनवरी 2021 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। मंगलवार को मुकदमें की अंतिम सुनवाई पूरी हुई। इसदौरान न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष से एसपीपी विश्वास त्रिपाठी, अलंकार द्विवेदी व हरीश अवस्थी की दलील व साक्ष्य के आधार पर अंगद को दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। एनडीपीएस एक्ट में दोषी पर लगाया जुर्माना माखी थाना पुलिस ने दो जनवरी 2021 ...
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