अमरोहा, नवम्बर 16 -- गैंगस्टर एक्ट के मामले में अदालत ने दो साल आठ महीने जेल की सजा सुनाई। दोषी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। फिलहाल, मुकदमे में दोषी जमानत पर था। मामला शहर कोतवाली से जुड़ा है। तत्कालीन कोतवाल हरीश वर्धन सिंह ने एक मार्च 2023 को अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के गांव रायपुर खुर्द निवासी कासिम के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचना इंस्पेक्टर अरविंद कुमार त्यागी ने की थी। बाद में पुलिस ने आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। फिलहाल वह जमानत पर था। मुकदमे की सुनवाई एफटीसी द्वितीय की अदालत में विचाराधीन थी। शुक्रवार को अदालत में मुकदमे की आखिरी सुनवाई की गई। पत्रावली के अवलोकन व साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने कासिम को गैंगस्टर एक्ट में दोषी करार दिया। दो साल आठ महीने जेल की सजा सुनाई, 10 हजार र...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.