कानपुर, नवम्बर 27 -- शिवली थाना क्षेत्र के चार साल पुराने गैंगस्टर के मामले की सुनवाई दौरान अदालत में आरोपित के जुर्म स्वीकार करने पर कोर्ट ने उसे दोष सिद्ध करते हुए चार साल के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी विवेक त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2021 में शिवली पुलिस ने क्षेत्र के गांव देवीपुर निवासी शिवनारायण के खिलाफ थाने में दर्ज हत्या के मामले के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। मामले की सुनवाई गैंगस्टर कोर्ट में चल रही थी। गुरुवार को मामले में आरोपित ने अदालत में प्रार्थनापत्र देकर अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। इसप् ार कोर्ट ने उसे दोष सिद्ध करते हुए चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर दो माह का अतरिक्त कारावास के आ...