बुलंदशहर, जनवरी 31 -- अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-8 श्रीचंद विजय श्रीनेत्र ने वर्ष 2022 में औरंगाबाद क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में अभियुक्त हिमांशु उर्फ पुष्पेंद्र को दो साल कैद और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि वर्ष 2022 में आरोपी हिमांशु उर्फ पुष्पेंद्र पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी गांव सहरिया उर्फ सिहली(अहार)द्वारा एक संगठित गिरोह बनाकर समाज में भय व्याप्त कर आर्थिक लाभ के लिए धन अर्जित करने की दुस्साहसिक घटनाओं को अंजाम दिया गया था। 4 नवंबर 2022 को थाना औरंगाबाद में आरोपी हिमांशु के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया। 29 मार्च 2023 को पुलिस द्वारा जांच कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इस अभियोग को पुलिस महानिदेशक द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑप...