औरैया, फरवरी 19 -- औरैया, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट) अतीक उद्दीन की अदालत ने दिबियापुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक मामले में फैसला सुनाते हुए दो अभियुक्तों को दो-दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे एडीजीसी चंद्रभूषण तिवारी ने बताया कि दिबियापुर थाना पुलिस ने हासन निवासी इस्लाम नगर ताल पार नगरिया थाना सौरिख कन्नौज और सुनील कमल कोरी निवासी विशुनगढ़ कन्नौज के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। दोनों अभियुक्तों को 21 फरवरी 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और तभी से वे जिला कारागार में निरुद्ध थे। सुनवाई के दौरान दोनों अभियुक्तों ने न्यायालय में प्रार्थन...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.