हाथरस, दिसम्बर 6 -- गैंगस्टर एक्ट के दोषी को छह वर्ष का कारावास -(A) गैंगस्टर एक्ट के दोषी को छह वर्ष का कारावास हाथरस। अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या चार निर्भय नारायण राय के न्यायालय ने उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के एक मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोषी पर पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष के अनुसार थाना हाथरस गेट में वर्ष 2010 में मोहित पौरुष पुत्र गोपाल पौरुष निवासी मोहल्ला रमनपुर थाना हाथरस गेट जिला हाथरस के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में विवेचक ने विवेचना करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। ...
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