प्रतापगढ़ - कुंडा, अगस्त 6 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट ने कोतवाली नगर थाना क्षेत्र के महुली निवासी नीलू उर्फ अनिल कुमार को गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए जाने पर आठ वर्ष के कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर 10 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। दोषी नीलू उर्फ अनिल के खिलाफ कंधई थाने में 20 नवंबर 2010 को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी नीलू को आठ साल के कारावास व अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट में इस मामले राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अंबिकेश मणि त्रिपाठी ने की।

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