औरैया, फरवरी 4 -- औरैया, संवाददाता। अजीतमल थाना क्षेत्र से जुड़े गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दो वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्म कबूल किए जाने और पहले से जेल में बिताई गई अवधि समायोजित होने के कारण आरोपी की अगले माह रिहाई की स्थिति बन गई है। अपर जनपद न्यायाधीश एफटीसी प्रथम अतीकुद्दीन की अदालत में चल रहे इस मामले में आरोपी जहांगीर निवासी इस्लामनगर परवा खेड़ा, थाना मदनापुर, जिला शाहजहांपुर ने न्यायालय में जुर्म इकबाल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अदालत ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए उसे दो वर्ष के कठोर कारावास एवं 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर स...