शाहजहांपुर, जनवरी 29 -- ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत शाहजहांपुर पुलिस को एक और सफलता मिली है। गैंगस्टर एक्ट के दोषी को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या पांच अनुराधा पुंडीर की कोर्ट ने दो वर्ष दो माह 16 दिन के कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। यह सजा मॉनीटरिंग सेल, थाना कोतवाली पुलिस और अभियोजन विभाग के आपसी समन्वय से की गई प्रभावी और समयबद्ध पैरवी के बाद सुनाई गई। मामला 74/2022 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट, थाना कोतवाली, जनपद शाहजहांपुर से संबंधित है। थाना कोतवाली क्षेत्र के विसरात रोड रोशनगंज निवासी रूबल यादव उर्फ आकाश यादव पुत्र फूल सिंह यादव को संगठित गिरोह का सदस्य पाए जाने पर दोषी ठहराया गया। अभियोजन के अनुसार आरोपी गिरोह के साथ मिलकर हत्या जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देता था, जिससे समाज में भय और आतंक का माहौल बना हुआ था। आ...