आगरा, जून 25 -- गैंगस्टर एक्ट के आरोपित शहीद निवासी कोल्हाई ताजगंज को राहत मिल गई है। विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट की अदालत ने आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी करने के आदेश दिए। थाना जगदीशपुरा के तत्कालीन थानाध्यक्ष फरमूद अली पुंडीर ने 23 मई 1997 को थाने में मुकदमा दर्ज करा आरोप लगाया था कि आरोपित व उसके साथी गिरोहबंद अपराधी हैं। वह अपने गिरोह के साथ संगठित रूप से अवैध असलहों से लैस होकर चोरी, लूट जैसे जघन्य अपराधों को अंजाम देते हैं। इनके कृत्य से क्षेत्र की जनता में आतंक एवं भय व्याप्त है। आपराधिक कृत्य से ये अवैध धन अर्जित करते हैं। थानाध्यक्ष ने चार मुकदमों का गैंग चार्ट बनाकर अनुमोदन के लिए डीएम को प्रेषित किया था। उस मामले की तत्कालीन थानाध्यक्ष शाहगंज ओमवीर सिंह त्यागी ने विवेचना कर आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। अभि...