लखीमपुरखीरी, जुलाई 11 -- 11 साल पहले हैदराबाद थाना क्षेत्र में हुए गैंगरेप के मामले में अदालत ने किशोरी से गैंगरेप के मामले में दो आरोपियों को दोषी साबित किया। उनको 22-22 साल के कारवास और दस-दस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। लोक अभियोजक बृजेश पांडे ने बताया कि साल 2014 में थाना हैदराबाद क्षेत्र के गांव में किशोरी से सामूहिक दुराचार का मामला सामने आया था। किशोरी के साथ मारपीट भी की गई थी और आरोपी धमकी देकर चले गए थे। पुलिस ने इस मामले में गैंगरेप व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। विवेचना के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आरोपी भगवानदीन व मनोज कुमार निवासी हरैया थाना हैदराबाद को किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी करार दिया। दोनों को 22-22 वर्ष ...