मैनपुरी, फरवरी 24 -- कुर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव में घर में अकेली किशोरी को दबंग खेतों पर ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया। घटना की तहरीर मां की ओर से पुलिस को दी गई तो पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। एडीजे स्पेशल कोर्ट पॉक्सो के न्यायाधीश जितेंद्र मिश्रा ने तीनों ही आरोपियों को घटना का दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुना दी। बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दो मई 2024 को कुर्रा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत की कि वह उसकी छोटी पुत्री के साथ वह खेत में गेहूं काट रही थी। घर पर उसकी बड़ी पुत्री अकेली थी। वह गेहूं काटकर घर लौटी तो उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर के गेट पर बेहोश पड़ी थी। होश में आने पर उसकी पुत्री ने जानकारी दी कि ग्रामवासी टिंकू पुत्र वीरपाल, गोलू उर्फ करन पु...
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