मऊ, फरवरी 7 -- मऊ, संवाददाता। मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र अंतर्गत सामूहिक दुष्कर्म के मामले में शनिवार को एक आरोपी की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने नामंजूर कर दिया। गैंगरेप के मामले में मुहम्मदाबाद गोहना थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। दर्ज मुकदमे में आरोप लगाया गया था कि 19 जनवरी को पीड़िता अपने भाभी के साथ दवा लेने गई थी। इसी दौरान आरोपी मुहम्मदाबाद गोहना थाना क्षेत्र के सोहराबपुर निवासी तारकेश्वर, किशन ने झांसी देकर जबरन गैंगरेप किया था। मामले में अभियोजन की तरफ से बहस जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार सिंह ने किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय कुमार यादव ने आरोपी तारकेश्वर की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।
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