चन्दौसी (संभल), दिसम्बर 19 -- संभल जिले के थाना राजपुर के गांव में साढ़े सात साल पहले गैंगरेप के बाद महिला को जिंदा जलाने के मामले में शुक्रवार को न्यायालय ने फैसला सुना दिया है। जिला न्यायालय स्थित अपर और सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने मामले में चार दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही हर दोषी पर एक लाख सात हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश ने बताया कि जुर्माने के 50-50 हजार रुपये मिलाकर दो लाख रुपये पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। बाकी की राशि सरकारी खजाने में जमा होगी। इस मामले में एक आरोपी नाबालिग है। उसका अलग से ट्रायल हो रहा है। पुलिस चारों दोषियों को मुरादाबाद जिला कारागार से कोर्ट लेकर आई थी। घटना वर्ष 2018 के थाना राजपुर के गांव की है। पीड़ित ने बताया कि वह गजियाब...